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दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं

पहचान बताने का आदेश जारी करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

कांवड़ यात्रा के दौरान नाम और पहचान बताने के मामले ने तूल पकड़ लिया था जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है.

उत्तर प्रदेश के प्रशासन द्वारा मुजफ्फर नगर में दुकानदारों और रेहड़ी ठेली लगाने वालों को अपना नाम लिखना और होटलों से मुस्लिम कारीगरों को निकाल देने का जो फरमान जारी किया गया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और उत्तरप्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया गया है साथ ही इसी तरह के आदेश देने वाले अन्य राज्यों को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.

सिर्फ खाने पीने के स्टॉल को लेकर ही नही बल्कि नाई और हवा भरने वालों को भी अपनी दुकानों और स्टॉल पर भी नाम लिखने और मोबाइल नंबर लिखने को कहा गया है.

तीन अलग अलग राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है जिसमे मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और मध्य प्रदेश हैं.

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है की आप ये बताएं की आपके यहां कोन सा खाना उपलब्ध है आप मांसाहारी खाना उपलब्ध कराते हैं या शाकाहारी. नाम लिखने की जरूरत नहीं है और न ही किसी को डरने की जरूरत है.

26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट फिर से इस मामले पर सुनवाई करेगा.

 

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