ईडी की गिरफ्तारी के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी लेकिन केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।ईडी की गिरफ्तारी के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी लेकिन केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। केजरीवाल को सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत।कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी लेकिन मामले को वृहद पीठ के पास भेजा।केजरीवाल को जनता ने चुना है, सीएम रहना या नहीं, वह खुद फैसला करें-कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि, अंतरिम जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले को सुनवाई के लिए वृहद पीठ के पास भेज रहा है। यह वृहद पीठ मामले के कुछ बिंदुओं पर सुनवाई करेगी। आंतरिम जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि हमने जीवन एवं स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए फैसला दिया है। केजरीवाल जनता द्वारा चुने गए नेता हैं-एससी
बता दें कि केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में ईडी की अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल 90 दिनों से ज्यादा जेल में बीता चुके हैं। वह लोगों द्वारा चुने गए नेता हैं। मुख्यमंत्री पद पर बने रहने या नहीं, इस पर निर्णय उन्हें करना है।
हालांकि, इस अंतरिम जमानत के बावजूद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। आबकारी नीति मामले में उन्हें सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया है। उन्हें यह जमानत वृहद पीठ की सुनवाई तक मिली है। बड़ी पीठ के लिए प्रधान न्यायाधीश तीन जजों की एक पीठ बनाएंगे