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दोबारा होगी नीट की परीक्षा ?

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं की नीट यूजी की पवित्रता प्रभावित हुई है हमें यह निर्धारित करना होगा की परीक्षा किस सीमा तक प्रभावित हुई ताकि यह तय किया जा सके कि दोबारा परीक्षा की आवश्यकता है या नहीं ।

शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और एनटीए से प्रश्न पत्र लिख के प्रकृति और अनियमित से लाभान्वित परीक्षार्थियों की पहचान के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा मांगा अगले सुनवाई11 जुलाई को होगी।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जी परडींवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सोमवार को कहा यह स्पष्ट है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है लीक की प्रकृति कैसी है यह हम देख रहे हैं और यदि यह व्यापक नहीं है तो परीक्षा रद्द नहीं होगी।

दोबारा परीक्षा का आदेश देने से पहले हमें इसके प्रति सचेत रहना होगा कि पेपर लीक किस पैमाने पर हुआ है क्योंकि हमें 23 लाख विद्यार्थियों के हितों का ख्याल रखना है। इसमें यात्रा शैक्षणिक कार्यक्रम को अव्यवस्थित करना शामिल है पीठ ने कहा कि हमें यह देखना है कि प्रश्न पत्र लीक कैसे हुआ प्रश्न पत्र लीक होने और वास्तविक परीक्षा के समय के बीच कितना अंतर था एक प्रश्न पत्र का प्रसार कितना रहा और लीक प्रश्न पत्र के लाभार्थी छात्रों की पहचान करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ।

अगर प्रश्न पत्र लीक टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हुआ है तो यह जंगल की आग की तरह फैल गया होगा। पीठ ने इन सभी विषयों पर परीक्षा आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जानकारी देने को कहा ।

कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से यह भी पूछा किन शहरों और केदो पर प्रश्न पत्र लिए हुआ उसकी पहचान करने के लिए उसने क्या कदम उठाए हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और केंद्र को सभी जानकारी बुधवार शाम 5:00 बजे तक हलफनामा दायर कर देनी होगी।

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