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उपचुनाव के एग्जिट पोल पर शासन ने लगाई रोक

नहीं दिखा पाएंगे किसी भी तरह का एग्जिट पोल

एग्जिट पोल नही दिखा पाएंगे उपचुनाव के।बदरीनाथ और मंगलौर विधानसभा के ओपिनियन और एग्जिट पोल पर रोक, आदेश जारी।

काशिफ सुलतान । चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 10 जुलाई को सुबह सात बजे से शाम 6:30 बजे की अवधि के दौरान वर्तमान विधानसभा उप चुनाव को लेकर किसी भी तरह के एग्जिट पोल का आयोजन करने, मीडिया में इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।

चुनाव आयोग ने 10 जुलाई को होने जा रहे बदरीनाथ और मंगलौर विधानसभा उप चुनाव के मद्देनजर ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे की ओर से चमोली और हरिद्वार के जिलाधिकारियों को एक पत्र जारी किया गया।

इसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 10 जुलाई को सुबह सात बजे से शाम 6:30 बजे की अवधि के दौरान वर्तमान विधानसभा उप चुनाव को लेकर किसी भी तरह के एग्जिट पोल का आयोजन करने, मीडिया में इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।

आयोग ने ये भी स्पष्ट किया है कि मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से लेकर 48 घंटे पूर्व की अवधि के अंतर्गत किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ओपिनियन पोल या अन्य सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी चुनावी प्रकरण को प्रदर्शित करना प्रतिबंधित रहेगा।

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