कलियर क्षेत्र के युवक की शिकायत पर कोर्ट ने पुलिस को फाइनेंस कंपनी कैपिटल ट्रस्ट की रुड़की ब्रांच के मैनेजर फील्ड ऑफिसर समेत नौ अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।पुलिस ने कैपिटल ट्रस्ट के मैनेजर व फील्ड ऑफिसर सभी 9 के खिलाफ पीड़ित को धमकाकर धन उगाही करने में,घर की महिलाओं के साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पीरान कलियर क्षेत्र के माजरी गांव निवासी अंकित कुमार पुत्र शिव कुमार ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उसने कैपिटल ट्रस्ट रुड़की शाखा कार्यालय प्रीत विहार कॉलोनी रुड़की से एक लोन लिया था जिसका मुख्य कार्यालय 205 द्वितीय तल सेंट्रल मॉल सुल्तानपुर नई दिल्ली है कैपिटल ट्रस्ट से लिए गए लोन को उसने पहले ही चुका दिया था। इसकी किस्त लेने के लिए साहिल नाम का युवक आया करता था उसके भुगतान के सभी दस्तावेज उसने न्यायालय में पेश किए।
अंकित कुमार ने बताया की कैपिटल ट्रस्ट के कुछ कर्मचारियों ने किस्तों की एवज में ली गई धनराशि को उसके लोन में जमा ना कर अपने निजी प्रयोग में लगा लिया । आरोप है की कैपिटल ट्रस्ट से जुड़े कुछ असामाजिक व्यक्ति उसे डरा धमकाकर धन उगाही करने में लगे हुए हैं ।
पीड़ित ने बताया की कैपिटल ट्रस्ट कर्मचारियों ने सेटलमेंट के लिए भी रुपए ले लिए और अब फाइल बंद करने के नाम पर भी उसने उनको पैसे दे दिए हैं। आरोप लगाया है कि 30 नवंबर 2023 को कैपिटल ट्रस्ट का अपने को मैनेजर बताने वाला फैजान अली और फील्ड ऑफिसर लोकेश सैनी 8 से 10 व्यक्तियों के साथ मेरी दुकान पर पहुंचे और गाली गलौज और बदतमीजी की।
कोर्ट के आदेश पर कैपिटल ट्रस्ट लिमिटेड की शाखा रुड़की के मैनेजर फैजान अली, फील्ड ऑफिसर लोकेश सैनी साहिल व साथ अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, डराना धमकाना, धन उगाही करना,गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
News Source:-Amar ujala News Paper