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सम्भल मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

निचली अदालत के एक्शन पर लगाई रोक

City News Network . Roorkee.    उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर जिस तरह से अदालत ने सर्वे का आदेश दे दिया था और सर्वे करने वाली टीम सुबह सवेरे मस्जिद के सर्वे के लिए पहुंच गई थी जिस के बाद वहां पर माहौल खराब हो गया था आज यानी शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत पर इस मामले में किसी भी तरह के फैसले करने पर रोक लगा दी है।यूपी के संभल में हुई हिंसा के बाद मस्जिद के सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है 29 नवंबर यानि आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत फिलहाल कोई एक्शन ना ले। उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम निर्देश दिया,सर्वोच्च अदालत ने कहा कि निचली कोर्ट इस मामले में कोई भी एक्शन ना ले ।
एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के किसी भी तरह के फैसले पर रोक लगा दी है।मुस्लिम पक्षकारों की और से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला दिया ।हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि वह सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए दरअसल यह याचिका मस्जिद कमेटी ने दाखिल की है मस्जिद पक्ष ने स्थानीय कोर्ट के सर्वे के आदेश को चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा क्या 227 के तहत हाईकोर्ट जाना उचित नहीं है बेहतर होगा कि हम इसे यही लंबित रखें आप अपनी दलीलें उचित पीठ के सामने दायर करें ,सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा हम नहीं चाहते कि इस बीच कुछ भी हो उन्होंने आदेश को चुनौती देने का अधिकार है वह रिवीजन या 227 याचिका दायर कर सकते हैं।

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