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निकाय चुनाव की ओबीसी आरक्षण नियमावली को मुख्यमंत्री की मंजूरी

20 जनवरी तक निकाय चुनाव होने के आसार

City News Network . Roorkee उत्तराखंड के सभी 102 नगर निकायों (नगर निगम,नगर पालिका,नगर पंचायत) में चुनावों के लिए ओबीसी आरक्षण नियमावली को मुख्यमंत्री से देर रात मंजूरी मिल गई है।निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण की नियमावली का अध्यादेश राजभवन से मंजूर होने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से भी मंजूर हो गया है। बृहस्पतिवार देर रात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड नगर पालिका, नगर पंचायत स्थानों के पदों के आरक्षण व आवंटन नियमावली 2024 और उत्तराखंड नगर निगम स्थानों और पदों का आरक्षण व आवंटन नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी है।इसके लागू होने के बाद सभी नगर निकायों में पदों का आरक्षण जारी रहेगा।इस बार सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से ओबीसी आरक्षण लागू किया जाना है। 2018 के निकाय चुनाव तक निकायों में चौदह प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू था ,जो कि इस बार बदलने जा रहा है।अब निकायों में ओबीसी आबादी के हिसाब से सीटों का आरक्षण तय होगा। इस को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मंजूरी दे दी है।इसके हिसाब से शहरी विकास निदेशालय प्रस्ताव तैयार कर जिलों को भेजेगा। डीएम स्तर पर आरक्षण लगा कर अधिसूचना जारी कर सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएंगी।इनके निस्तारण के बाद डीएम शहरी विकास विभाग को अंतिम प्रस्ताव भेजेंगे।इस पर राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव का प्रस्ताव जाएगा फिर आयोग चुनाव की आधी सूचना जारी करेगा।उत्तराखंड प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारी अंतिम चरणों में है।25 दिसंबर के आस पास राज्य में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है।20 जनवरी 2025 तक निकाय चुनाव होने की संभावना है।

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