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उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण तय

City News Network । Roorkee    अपर निदेशक शहरी विकास डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने सभी जिलाधिकारी को शुक्रवार को पत्र भेजकर कहा कि रविवार तक नगर निकायों में वार्ड सदस्य व पार्षद पदों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी कर 7 दिन में आपत्तियों का निराकरण करें और रिपोर्ट निदेशालय को भेजें। ओबीसी आरक्षण अकाल सदस्य समर्पित आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से निर्धारित करना होगा निदेशालय के स्तर से नगर निगम मेयर नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है एक-दो दिन में इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। उत्तराखंड की 14 नगर पालिका परिषद और 23 नगर पंचायत में पहली बार वार्ड सदस्य की ओबीसी समुदाय के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं होगी अकाल सदस्य समर्पित आयोग ने आबादी के आधार पर यह सिफारिश की है। वही नगर पालिका मंगलौर में सर्वाधिक 50% और जयपुर में 45% सिम ओबीसी के लिए आरक्षित होंगे राज्य में 2018 के निकाय चुनाव में सभी निगम पालिका व नगर पंचायत में 14% ओबीसी आरक्षण लागू था इस बार एकल सदस्य समर्पित आयोग ने ओबीसी की आबादी के हिसाब से सीटों का आरक्षण तय किया है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण लगेगा इस रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि 14 नगर पालिकाओं और 23 नगर पंचायत में ओबीसी के हाथ एक भी सीट नहीं आएगी नगर पालिका मंगलौर में ओबीसी की आबादी 67.73 होने के चलते यहां 20 में से 10 सीट ओबीसी की होगी बाकी 10 अनारक्षित होगी नगर पालिका जसपुर में आबादी 63.52% होने के चलते यहां 20 में से 9 सीट ओबीसी की होगी 10 अनारक्षित और एक अनुसूचित जाति की होगी।

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