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निकाय चुनाव का अध्यादेश राजभवन में अटका

सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है विकल्प

City News Network (Roorkee) उत्तराखंड राज्य के 102 नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश अभी राजभवन में अटका हुआ है।राजभवन को भेजे गए दो अध्यादेशों में से केवल एक अध्यादेश मलिन बस्तियों को लेकर ही मंजूरी मिली है।नगर निकाय चुनाव के अध्यादेश को अभी मंजूरी नहीं मिली हालांकि मंजूरी न मिलने की दशा में भी सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बना कर निकाय चुनाव करने का रास्ता खुला हुआ है।इस पर इस हफ्ते तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद मलिन बस्तियों और निकायों में ओबीसी आरक्षण संबंधी बदलावों को लेकर अध्यादेशों को राजभवन भेजा था जिसमें से मलिन बस्तियों वाले अध्यादेश को तो मंजूरी मिल गई है लेकिन निकायों में ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश अभी राजभवन में ही अटका हुआ है।चर्चा है कि इसमें प्रवर समिति का पेंच होने के चलते राजभवन इस पर मंथन कर रहा है।राजभवन इसे लौटा भी सकता है।यदि राजभवन इस अध्यादेश को लौटा देता है तो भी सरकार के पास निकाय चुनाव करवाने का विकल्प खुला हुआ है।सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार निकाय चुनाव संपन्न करवाए जा सकते हैं हालांकि सुनने में ये भी आया है कि शायद इस हफ्ते इस अध्यादेश को भी मंजूरी मिल जाएगी।क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश ?         सुप्रीम कोर्ट के सन 2021में आए आदेश में राज्य के पास निकायों में एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट को लागू करते हुए ओबीसी आरक्षण देने का विकल्प दिया गया है।इसके तहत सरकार को केवल ओबीसी आरक्षण नियमावली को मंजूरी देनी है जिस से चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी।

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